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चेक बाउंस होने पर मिली क्या कैद की सजा, भरना पड़ेगा हर्जाना 📢

 

 

एडवोकेट आरके भल्ला

 

 

 

 

 

 

✍🏻 सत्यम, रिपोर्टर, पीटीएन 

📰:-जेएमआईसी वरुणदीप चोपड़ा की अदालत ने 305287 रुपए के चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए हरीश कुमार प्रोपराइटर हरीश एंटरप्राइज सोलन, हिमाचल प्रदेश को 1 साल की कैद की सजा और चेक की रकम बतोर हर्जाना देने का हुक्म दिया है। इससे संबंधी जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता एम डी टी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड,गुरु रामदास एन्क्लेव, बस्ती पीर दाद, जालंधर के वकील राज कुमार भल्ला ने बताया कि हरीश कुमार ने उनकी कंपनी से चाय लेने के बदले 3,05,287 का चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसके बाद एम डी टी इंडस्ट्री ने हरीश कुमार शर्मा के खिलाफ अपने वकील राज कुमार भल्ला के जरिए केस कर दिया। आज इसी केस में अदालत ने अपना फैसला सुलाते हुए हरीश कुमार को इस सजा का हुक्म दिया है।

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Author: punjabtimesnow

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