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जालंधर जिले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों के लिए विशेष लोक अदालत लगाई गई

जानकारी देती जिला एवं सेशन जज प्रिया सूद

(फोटो डीपीआरओ के माध्यम से)

✍🏻शिवम, रिपोर्टर, पीटीएन 

राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के निर्देशों के तहत तथा जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी जालंधर श्रीमती प्रिया सूद की अगुवाई में आज पूरे न्यायिक जिले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस केस) के मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष लोक अदालत सफलतापूर्वक लगाई गई।

जिला एवं सेशन जज ने आगे बताया कि इस मुहिम को मुकदमेबाजों से भरपूर समर्थन मिला, जिसके परिणामस्वरूप लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। आज की विशेष लोक अदालत के मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं:- आपसी सहमति से निपटारे के लिए बेंचों के सामने कुल 777 लंबित केस पेश किए गए। इनमें से कुल 201 केसों का मौके पर ही आपसी सहमति से निपटारा किया गया।आपसी समझौते के माध्यम से कुल ₹4,72,59,287 (चार करोड़ बहत्तर लाख उनसठ हजार दो सौ सतासी रुपये) के दावों का निपटारा किया गया, जिससे कई पीड़ित पक्षों को बड़ी राहत मिली।

मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट -कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण जालंधर श्री राहुल कुमार आजाद ने आम जनता से अपील की कि वह आने वाले समय में होने वाली लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। 

उन्होंने कहा कि जो लोग अपने लंबित झगड़ों या प्री-लिटिगेशन (अदालत में आने से पहले के) मामलों को इन आने वाली लोक अदालतों में निपटारे के लिए लगवाना चाहते हैं, वह जल्द से जल्द संबंधित अदालतों या जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, जालंधर के दफ्तर से संपर्क कर सकते है।

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Author: punjabtimesnow

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