✍🏻 सत्यम, रिपोर्टर, पीटीएन
जालंधर | 25 मार्च
📰:-दहेज के लिए कथित तौर पर तंग-परेशान करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को बरी कर दिया। जेएमआई भावना भारती की अदालत ने शिकायतकर्ता द्वारा आरोप साबित न कर पाने पर यह आदेश जारी किया।
मामले की जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के वकील चंदनदीप सिंह ने बताया कि उनके मुवक्किल पुनीत कनौजिया, जालंधर के खिलाफ 5 जनवरी 2021 को महिला थाने में उनकी पत्नी ममता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पुनीत और उसके परिवार के सदस्य दहेज के लिए उसे परेशान करते थे और 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे।
हालांकि, सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अदालत में 10 लाख रुपये की मांग से जुड़े आरोपों को साबित नहीं कर पाई। इसके साथ ही ममता ने यह भी कहा कि वह कुछ शर्तों के साथ अपने पति के साथ रहने को तैयार है। अदालत ने सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए पाया कि आरोप साबित नहीं होते हैं। इसी आधार पर पुनीत कनौजिया को बरी करने का आदेश दिया गया। इस फैसले के बाद मामला कानूनी रूप से समाप्त हो गया है।
Author: punjabtimesnow
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