
✍🏻 सत्यम, रिपोर्टर, पीटीएन
जालंधर:-
📰:-पंजाब सरकार ने डिजिटल सेवाओं से जुड़ा एक अहम फैसला लागू किया है, जिसके तहत अब राज्य में FIR की ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड करना मुफ्त नहीं रहेगा। पंजाब पुलिस के पीपी सांझ पोर्टल से FIR की डिजिटल कॉपी प्राप्त करने के लिए अब नागरिकों को 80 रुपये शुल्क देना होगा। यह नया नियम 24 मार्च 2026 से लागू हो गया है।
पहले यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क थी, जिससे आम नागरिकों और शिकायतकर्ताओं को आसानी से जानकारी मिल जाती थी। लेकिन अब इस सेवा पर शुल्क लगने के बाद इसे लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह शुल्क केवल ऑनलाइन कॉपी के लिए लागू होगा। कानून के अनुसार, शिकायतकर्ता को FIR दर्ज होने के बाद उसकी पहली फिजिकल कॉपी संबंधित थाने से मुफ्त में लेने का अधिकार बना रहेगा।
हालांकि, इस फैसले का विपक्ष और सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस कदम से पारदर्शिता प्रभावित होगी और आम लोगों की कानूनी जानकारी तक पहुंच सीमित हो सकती है।
कांग्रेस विधायक Pargat Singh ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले RTI से जुड़ी जानकारी सीमित की गई और अब FIR जैसी बुनियादी जानकारी पर शुल्क लगा दिया गया है। उन्होंने इसे पारदर्शिता के खिलाफ कदम बताया।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के बजाय उन पर शुल्क लगाना, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, परेशानी बढ़ा सकता है।
Author: Satyamm safri
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