रकम लौटाने का भी आदेश
✍🏻 सत्यम, रिपोर्टर, पीटीएन
📰:-जालंधर की अदालत ने चेक बाउंस के एक अहम मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। जेएमआईसी वरुणदीप चोपड़ा की अदालत ने गगनजोत सिंह निवासी बस्ती गुजा, बबरीक चौक को चार लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में कुल डेढ़ साल की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता चेतन सलूजा निवासी उजाला नगर, बस्ती शेख के वकील राज कुमार भल्ला ने बताया कि उनके क्लाइंट ने गगनजोत सिंह को चार लाख रुपये फ्रेंडली लोन के रूप में दिए थे। इसके बदले आरोपी ने एक-एक लाख रुपये के चार चेक दिए, जो बाद में बाउंस हो गए।
इसके बाद पीड़ित ने अदालत का रुख किया और वकील के माध्यम से केस दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने तीन लाख रुपये के तीन चेकों के मामले में एक साल की सजा और एक लाख रुपये के चेक के मामले में छह महीने की सजा सुनाई है। इस तरह कुल सजा डेढ़ साल तय की गई है।
इसके अलावा अदालत ने आरोपी को चारों चेकों की कुल राशि चार लाख रुपये शिकायतकर्ता को वापस करने का भी आदेश दिया है।
यह फैसला चेक बाउंस मामलों में सख्ती का संदेश देता है और आर्थिक लेन-देन में जिम्मेदारी निभाने की जरूरत को उजागर करता है।
Author: punjabtimesnow
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