
✍🏻 शिवम, रिपोर्टर, पीटीएन
📰:-पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर किसी केस की एफआईआर कॉपी डाउनलोड करने पर फीस लगने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है ओर नए आदेश जारी कर दिए हैं। यह फैसला हाईकोर्ट में याचिका दर्ज होने के बाद लिया गया। सरकार ने एफआईआर कॉपी पर ₹80 शुल्क लगने का फैसला हाल ही में लागू किया था जिसके कारण आम लोगों को कॉपी डाउनलोड करने पर भरना पड़ता था। इस मामले में वकीलों ने याचिका दायर कर इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा, उनका कहना था कि एफआईआर एक पब्लिक दस्तावेज है जिसका शुल्क लेना गैर कानूनी है उन्होंने यह भी कहा कि डीडीआर की कॉपी पर ₹100 रुपए, लास्ट रिपोर्ट पर ₹20 रुपए भी गैर कानूनी है इसकी पीआइएल वापस नहीं ली जाएगी। वहीं लागू हुए नए आदेश में कहां गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है पर सच्चाई यह है कि अभी भी पोर्टल पर फीस का ऑप्शन आ रहा है जिसमें फीस भरकर ही आगे बढ़ा जा सकता है।
Author: punjabtimesnow
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