Jalandhar Immigration Firm Fraud Case में पार्टनर ने लगाया शेयर हड़पने, गलत पते पर दफ्तर चलाने और लाइसेंस में गड़बड़ी का आरोप
✍🏻 सत्यम सफरी, रिपोर्टर, पीटीएन
जालंधर। पीटीएन न्यूज
- 📰:-जालंधर में Jalandhar Immigration Firm Fraud Case को लेकर नया विवाद सामने आया है। ‘इंडिया टू एब्रॉड’ (I2A) इमीग्रेशन कंसलटेंट फर्म की 33 फीसदी की पार्टनर रमा शर्मा ने पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह को एक लिखित शिकायत सौंपते हुए अपने ही बिजनेस पार्टनर पर धोखाधड़ी, गलत पते पर दफ्तर चलाने और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं।
- शिकायत के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा जारी मूल लाइसेंस (1532/MC/1/MA/JAL/1817) में फर्म का पता 400, फर्स्ट फ्लोर, कमल पैलेस, सिविल लाइन, जालंधर दर्ज है। आरोप है कि आरोपी पार्टनर ने कथित रूप से बिना उचित अनुमति के दफ्तर का पता बदलकर 410/5-A कर दिया और उसी लाइसेंस का इस्तेमाल जारी रखा।
- रमा शर्मा का दावा है कि यह पार्टनरशिप फर्म वर्ष 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन उन्हें उनके 33 प्रतिशत हिस्से का लाभ और भुगतान नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके हिस्से की राशि भी रोक ली गई है।
- शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी पार्टनर के खिलाफ पहले भी बिना लाइसेंस इमीग्रेशन फर्म चलाने के मामले में थाना डिवीजन नंबर-4, जालंधर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद गलत तरीके से नया लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया।
- इसके अलावा शिकायत में दावा किया गया है कि फर्म बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर खुद को पंजाब की नंबर-1 और सरकार द्वारा सम्मानित इमीग्रेशन कंपनी बताती है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक नेताओं, जिनमें चरणजीत सिंह चन्नी और मीत हेयर के साथ तस्वीरों का भी उपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है।
- रमा शर्मा ने पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, उनका बकाया पैसा वापस दिलाने, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर फर्म का लाइसेंस रद्द करने और संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
Author: punjabtimesnow
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